Nonfeasance, Misfeasance and Malfeasance

जनप्रसाशनिक कर्मचारियों(Public officials), अथवा किसी भी सेवादार या प्रोफेशनल के द्वारा अपने कर्तव्यों से सम्बंधित किये जा सकने वाले दोष पूर्ण आचरण(wrongful conducts) के तीन  प्रकार :

Nonfeasance (उच्चारण:नॉनफीसांस) : निष्आचरण (जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किये जाने से किसी व्यक्ति का या फिर सर्वजन की हानि हो जाये।)

Misfeasance (उच्चारण: मिस्फीसान्स) : कुआचरण (जब अपने कर्तव्यों का पर्याप्त निर्वाह नहीं किये जाने से किसी व्यक्ति का या फिर सर्वजन की हानि हो जाये।)

Malfeasance (उच्चारण: मॉलफीसान्स) : दुष्आचरण (जब अपने कर्तव्यों के विपरित कार्य किया हो जिससे की न किसी व्यक्ति का या फिर सर्वजन की हानि और तीव्र हो जाये।)

उधाहरण : एक सरकारी कर्मचारी, मानिए की नगरनिगम के सफाई विभाग से कोई व्यक्ति, जिसका उत्तरदयित्व शहर में सफाई सुनिश्चित करवाने का है, यदि वह कभी भी सफाई का कार्य करवाता ही नहीं है, तब जनहित विधानों की दृष्टि से उसने निष्आचरण(Nonfeasance) का अपराध किया है।
   यदि वह कर्मचारी सफाई तो करवाता है मगर सिर्फ मंत्रियों और उच्च पदअधिकायों के रिहायशी क्षेत्रों के आस पास की, तब वह कुआचरण(Misfeasance) का दोषी है।
   यदि वह सफाई करवाने के विपरीत ऐसा कुछ करता है की और अधिक गन्दगी हो जाये, तब वह दुष्आचरण (Malfeasance) का दोषी है।

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